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कार में लिफ्ट देकर महिला से सामुहिक दुष्कर्म
Updated Sun, 02 Dec 2018 01:09 AM IST
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बागपत।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों ने कार में लिफ्ट देकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई की। न्यायालय के आदेश पर 17 दिन बाद पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि वह 13 नवंबर को जिला अस्पताल में दवा लेने गई। अस्पताल से दवाई लेकर दोपहर दो बजे के लगभग वापस गांव लौट रही थी। मेरठ रोड पर जब्बार और महराज पुत्र फुरकान निवासी सरावली थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ मिले। उसने कार में लिफ्ट देकर गांव छोड़ने की बात कही। बस स्टैंड पर बस न होने के कारण वह कार में बैठ गई। कार को जंगल में सुनसान जगह पर ले गए। दोनों ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे युवक ने उन्हें देख लिया तो आरोपी महिला को अद्र्धनग्न अवस्था में कार से धक्का देकर भाग निकले। युवक ने उसे दोनों आरोपियों का नाम व पता बताया। पीड़ित ने उसी दिन कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 14 नवंबर को उसने डीआईजी मेरठ, एसपी बागपत, आईजी मेरठ, मानवाधिकार आयोग दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को पत्र भेजकर शिकायत की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जब्बार और महराज के खिलाफ धारा 323, 354, 376 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों ने कार में लिफ्ट देकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई की। न्यायालय के आदेश पर 17 दिन बाद पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि वह 13 नवंबर को जिला अस्पताल में दवा लेने गई। अस्पताल से दवाई लेकर दोपहर दो बजे के लगभग वापस गांव लौट रही थी। मेरठ रोड पर जब्बार और महराज पुत्र फुरकान निवासी सरावली थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ मिले। उसने कार में लिफ्ट देकर गांव छोड़ने की बात कही। बस स्टैंड पर बस न होने के कारण वह कार में बैठ गई। कार को जंगल में सुनसान जगह पर ले गए। दोनों ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे युवक ने उन्हें देख लिया तो आरोपी महिला को अद्र्धनग्न अवस्था में कार से धक्का देकर भाग निकले। युवक ने उसे दोनों आरोपियों का नाम व पता बताया। पीड़ित ने उसी दिन कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 14 नवंबर को उसने डीआईजी मेरठ, एसपी बागपत, आईजी मेरठ, मानवाधिकार आयोग दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को पत्र भेजकर शिकायत की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जब्बार और महराज के खिलाफ धारा 323, 354, 376 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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