फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   सीमा की तहरीर विवेचना में शामिल, राठी पर आम्र्स एक्ट का मुकदमा

सीमा की तहरीर विवेचना में शामिल, राठी पर आम्र्स एक्ट का मुकदमा

Wed, 11 Jul 2018 01:24 AM IST
Updated Wed, 11 Jul 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
सीमा की तहरीर विवेचना में शामिल, राठी पर आम्र्स एक्ट का मुकदमा
बागपत। जिला जेल के गटर से पिस्टल बरामद होने के बाद सुनील राठी पर आर्म एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की तहरीर को भी विवेचना में शामिल किया। मामले की जांच खेकड़ा थाना प्रभारी रजनीश कुमार को दी। एसपी जयप्रकाश ने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन

सोमवार की रात में आठ बजकर 10 मिनट पर जिला कारागार के गटर से पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई। खेकड़ा थाना प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि उन्होंने आर्म एक्ट की धारा 25 और 27 में मुकदमा दर्ज करा दिया है। बजरंगी की हत्या का मुकदमा इससे पहले जेलर उदय प्रताप सिंह ने दर्ज कराया । उधर, मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की ओर से दी गई तहरीर को भी विवेचना में शामिल कर लिया गया है। सीमा सिंह ने बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ पीके, इनके पिता पूर्व एसपी जयंत सिंह, सुशील सिंह, कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, विकास के खिलाफ षड्यंत्र रचने की तहरीर दी थी। इसके अलावा आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन, राजनीतिक और आपराधिक लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत वारदात को अंजाम दिया है।
विज्ञापन


जेल में ही राठी को दिया न्यायिक रिमांड
बागपत। सोमवार की रात में जेल के चप्पे-चप्पे की चेकिंग की गई। सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट भी जिला कारागार पहुंचे। एसपी जयप्रकाश ने बताया कि मजिस्ट्रेट जेल गए थे। जेल में ही सुनील राठी का 14 दिन की न्यायिक रिमांड दी गई है। सुनील राठी से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed