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Baghpat News: न्यायालय के रटौल की चुनाव सामग्री को सील करने के आदेश
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-भाजपा प्रत्याशी ने अधिकारियों पर मतगणना में गड़बड़ी करके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का लगाया आरोप
-दूसरे राउंड की पहली टेबल पर भाजपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं तो उनके डमी प्रत्याशी को 174 वोट दिखाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। नगर पंचायत रटौल की चुनाव सामग्री को न्यायालय ने सील करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों पर वहां की मतगणना में गड़बड़ी करके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।
रटौल में नगर पंचायत चुनाव में 19 प्रत्याशी थे, जिनमें भाजपा से मुंतजिर ने चुनाव लड़ा था। मुंतजिर ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद फारुख ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मिलकर मतगणना में गड़बड़ी कराई, जिससे वह 540 वोट से जीत गया। मुंतजिर ने गड़बड़ी के साक्ष्य के रूप में बताया गया है कि राउंड दो की टेबल नंबर एक पर उसकी एक भी वोट नहीं दिखाई गई है, जबकि उनके डमी प्रत्याशी की 174 वोट बताई गई हैं। उनकी वोट को डमी प्रत्याशी के नाम से जोड़ दिया गया। राउंड छह में उनको 512 वोट मिलने की बात बताई गई थी, लेकिन रिकार्ड में उनको 310 दिखाई गई हैं। इसके अलावा 17 बूथ होने के बावजूद मतगणना केवल 16 बूथों की दिखाने की बात कही गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जुनैद फारुख पर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसपर गुंडाएक्ट की कार्रवाई चल रही है। याचिका दायर करते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई थी। इस मामले में जिला न्यायाधीश संजीव पांडेय ने चुनाव सामग्री को सील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मतगणना को लेकर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है।
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-दूसरे राउंड की पहली टेबल पर भाजपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं तो उनके डमी प्रत्याशी को 174 वोट दिखाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। नगर पंचायत रटौल की चुनाव सामग्री को न्यायालय ने सील करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों पर वहां की मतगणना में गड़बड़ी करके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।
रटौल में नगर पंचायत चुनाव में 19 प्रत्याशी थे, जिनमें भाजपा से मुंतजिर ने चुनाव लड़ा था। मुंतजिर ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद फारुख ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मिलकर मतगणना में गड़बड़ी कराई, जिससे वह 540 वोट से जीत गया। मुंतजिर ने गड़बड़ी के साक्ष्य के रूप में बताया गया है कि राउंड दो की टेबल नंबर एक पर उसकी एक भी वोट नहीं दिखाई गई है, जबकि उनके डमी प्रत्याशी की 174 वोट बताई गई हैं। उनकी वोट को डमी प्रत्याशी के नाम से जोड़ दिया गया। राउंड छह में उनको 512 वोट मिलने की बात बताई गई थी, लेकिन रिकार्ड में उनको 310 दिखाई गई हैं। इसके अलावा 17 बूथ होने के बावजूद मतगणना केवल 16 बूथों की दिखाने की बात कही गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जुनैद फारुख पर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसपर गुंडाएक्ट की कार्रवाई चल रही है। याचिका दायर करते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई थी। इस मामले में जिला न्यायाधीश संजीव पांडेय ने चुनाव सामग्री को सील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मतगणना को लेकर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है।
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