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Baghpat: बच्चे के साथ की गंदी हरकत, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, ये सख्त आदेश भी दिया

Tue, 28 May 2024 06:12 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Tue, 28 May 2024 06:12 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत में बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास और मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए यह सख्त आदेश भी दिया है।

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Court sentenced accused to 20 years imprisonment in Baghpat child molestation case
अदालत का फैसला। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बागपत में बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास और मारपीट करने वाले को न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें वादी ने बताया कि शाम करीब सात बजे उसका दस वर्षीय बेटा गली से आ रहा था। तभी पड़ोस में परचून की दुकान करने वाले जानू ने उसके बेटे को दुकान में बुलाकर थप्पड़ मारा और फिर अपने साथ ले जाकर कुकर्म का प्रयास किया। तभी उसका दूसरा बेटा भी वहां पहुंच गया और अपने भाई को छुड़ाया।

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आरोप लगाया कि जानू ने घर बताने पर दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी जानू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने जानू को दस साल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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