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Baghpat News: छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

Mon, 05 Oct 2026 01:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:28 AM IST
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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में आरोपी राहुल की जमानत याचिका मंजूर कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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बालैनी थाने में दस सितंबर को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने बताया कि अपने भाई के साथ बाजार में सामान खरीदने गई थी। वहां पर गांव के राहुल ने छेड़छाड़ की।
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उसका विरोध करने पर राहुल ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर चाकू और जग से हमला कर घायल कर दिया।
हमलावर ने उसका अपहरण करने की धमकी दी। इस मामले में आरोपी राहुल ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया।
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