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Baghpat News: दो युवकों पर हमले में आरोपी भाइयों की जमानत याचिका खारिज

Mon, 08 Sep 2025 06:01 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Sep 2025 06:01 PM IST
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अदालत से:
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संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने शहर की एकता कॉलोनी में दो युवकों पर हमला करने के आरोपी भाइयों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।


एकता कॉलोनी निवासी शबाना ने पांच अगस्त 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शबाना ने बताया कि उसका बेटा शानू और भतीजा साहिल तीन अगस्त की रात में फेरी कर बाइक से वापस लौट रहे थे। वे अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो वसीम, नसीम, फरमान व अनीस समेत अन्य ने बाइक रुकवाकर दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी वसीम, उसके भाई नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद वसीम व नसीम की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश बलजोर सिंह ने खारिज कर दी।
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