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Baghpat News: बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल की सजा
Mon, 23 Jan 2023 04:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Mon, 23 Jan 2023 04:58 PM IST
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- न्यायाधीश ने जुर्माना लगाया, जुर्माना न देने पर बढ़ाई जाएगी तीन माह की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। एक कस्बे में मार्च 2016 में पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार नरेश वेदवान ने बताया कि एक कस्बे में रहने वाले व्यक्ति ने गोलगप्पे बेचने वाले अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी 24 मार्च 2016 की शाम उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी गोलगप्पे बेचने वाला अनिल वहां आया और उसकी बेटी को बहकाकर अपने साथ खेत में ले गया। बच्ची के घर के पास नहीं मिलने पर उन्होंने तलाश शुरू कर दी थी।
जिन्होंने एक खेत में आरोपी को बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया। जो उनके साथ गाली-गलौच करते हुए भाग गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय में हुई। न्यायाधीश शैलजा राठी ने दोष सिद्ध होने पर अनिल को चार साल की सजा सुनाई और दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। एक कस्बे में मार्च 2016 में पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार नरेश वेदवान ने बताया कि एक कस्बे में रहने वाले व्यक्ति ने गोलगप्पे बेचने वाले अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी 24 मार्च 2016 की शाम उसकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी गोलगप्पे बेचने वाला अनिल वहां आया और उसकी बेटी को बहकाकर अपने साथ खेत में ले गया। बच्ची के घर के पास नहीं मिलने पर उन्होंने तलाश शुरू कर दी थी।
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जिन्होंने एक खेत में आरोपी को बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया। जो उनके साथ गाली-गलौच करते हुए भाग गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय में हुई। न्यायाधीश शैलजा राठी ने दोष सिद्ध होने पर अनिल को चार साल की सजा सुनाई और दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया।
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