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Baghpat News: बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले पर दोष सिद्ध

Fri, 14 Apr 2023 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Fri, 14 Apr 2023 12:51 AM IST
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child molester convicted
बागपत। बालैनी क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रहे आठ साल के बच्चे से कुकर्म करने के मामले में एडीजे पंचम पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के बाद कुकर्म करने वाले पर दोष सिद्ध हो गया। जिसमें सजा पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल निर्धारित की गई है।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने गांव में ठेकेदारी करने वाले जगपाल के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसका आठ साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। जिसे जगपाल बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम पोक्सो कोर्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को मुकदमे में सुनवाई के बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने कुकर्म करने वाले जगपाल पर दोषी माना और सजा पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की।
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