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Baghpat News: कब्रिस्तान व वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के मामले में चार की जमानत याचिका खारिज

Sun, 27 Aug 2023 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Aug 2023 11:42 PM IST
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Bail plea of four rejected in case of sale of land of cemetery and Waqf Board
बागपत। शहर के केतीपुरा में कब्रिस्तान व वक्फ बोर्ड की जमीन पर फर्जी तरीके से प्लॉट काटकर बेचने के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है। इस मामले में छह महीने पहले 29 के खिलाफ मुकदमा हुआ था और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक होविंद्र प्रकाश ने फरवरी 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में केतीपुरा में कब्रिस्तान व वक्फ की करीब साढ़े चार हेक्टेयर भूमि है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने धोखाधड़ी करके प्लॉट काट दिए और उनको बेच दिया गया है।
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इस मामले में मुतवल्ली हाफिज यामीन, इसलाम, शाहिदा, जिसान, हाजी उस्मान, रूकसाना, बिलाल, गुलिस्ता, इमरान, नसरीन, सलीम, ताहिरा, अलताब, नसीमा, चांद, नईमा, नवाब, शाईस्ता, फईम, दानिश, रईस, मूना, फुररकान, मोमीना, हाफिज इरफान, इस्लाम, हबीबुर्ररहमान, इंतजार, शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, अन्य लोग हाईकोर्ट चले गए थे। जहां से उनकी गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया था। अब इस्लाम, फुरकान, बिलाल व जिसान ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मीनू शर्मा की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।
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