बागपत: 30 लाख के विवाद में रेलवे टेक्नीशियन की हत्या, आरोपी रवि कंबोज की जमानत याचिका खारिज
बागपत में अंबाला के रेलवे टेक्नीशियन दीपक की हत्या के मामले में आरोपी रवि कंबोज की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार 30 लाख रुपये के विवाद में हत्या की गई थी।
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अंबाला निवासी रेलवे टेक्नीशियन की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी रवि कंबोज निवासी लूंब की जमानत अर्जी को निरस्त करते हुए उसे जेल में ही रहने के आदेश दिए हैं।
मामला रमाला थाना क्षेत्र का है। आठ जनवरी को पुलिस ने पूर्वी यमुना नहर से एक युवक का शव बरामद किया था, जिसकी चाकू मारकर हत्या की गई थी। शव की पहचान यमुनानगर निवासी पुनीत ने अपने जीजा दीपक निवासी अंबाला के रूप में की थी।
इसके बाद पुनीत कुमार ने 10 जनवरी को रमाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके छोटे भाई संदीप की रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर रेलवेकर्मी रवि कंबोज ने 30 लाख रुपये ले लिए थे।
सात जनवरी को दीपक अपनी पत्नी सरिता से रुपये वापस लेने के लिए रवि कंबोज से मिलने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। बाद में पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की और आरोपी रवि कंबोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।