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Baghpat: नाबालिग दो बहनों को बहलाकर गोवा ले गए दो दोस्त, दोनों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Fri, 11 Oct 2024 04:49 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 11 Oct 2024 04:49 PM IST
सार

दो बहनों के पिता ने आरोपियों पर दुष्कर्म का भी केस दर्ज कराया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोनों को दोषी माना। 

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Baghpat: Two friends lured minor sisters and took them to Goa, court awarded this punishment to both of them
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र से वर्ष 2019 में दो नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर गोवा ले जाने वाले दो दोस्तों को न्यायाधीश ने सजा सुना दी। इसमें एक दोस्त को छह और दूसरे को चार साल की सजा सुनाई गई।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2019 में एक व्यक्ति ने खेकड़ा कोतवाली में पड़ोस के ही कासिम और उसके साथी दिलशाद पर नाबालिग बेटियों को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में जुटी पुलिस ने कई दिन बाद दोनों बहनों को बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें परिजनों ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। 
 
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पूछताछ में पता चला कि दोनों बहनों को लेकर आरोपी गोवा चले गए थे। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दुष्कर्म की धारा में दोनों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं बहला-फुसलाकर यानी अपहरण कर ले जाने के मामले में दोषसिद्ध कर कासिम को छह साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा दिलशाद को चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
 
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