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Baghpat: पूर्व प्रधान के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना, लाठी-डंडों से पीटने के बाद मारी थी गोली
Tue, 31 Oct 2023 04:17 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 31 Oct 2023 04:17 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के बिनौली में पूर्व प्रधान के तीन हत्यारों को अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है। जून 2012 में किशनपुर गांव में लाठी डंडों से पिटाई के बाद गोली मारकर पूर्व प्रधान की हत्या की गई थी।
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अदालत के फैसले
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
किशनपुर गांव के पूर्व प्रधान के तीन हत्यारों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माने की पचास फीसदी भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गगनगौड और वादी पक्ष के अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि किशनपुर गांव निवासी विजय ने 24 जून को रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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विजय ने बताया कि 24 जून को गांव के ही एविज, अजय, राजीव और रूपेश उसके घेर में आये, जो उसके भाई ओमपाल पूर्व प्रधान को किसी काम का बहाना बनाकर साथ ले जाने लगे। जिसके बाद वह अपने भाई सुधीर के साथ एविज, अजय, राजीव और रूपेश के पीछे पीछे चल दिये।
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आरोप लगाया कि गांव के प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे तो चारों युवक उसके भाई ओमपाल को लाठी डंडों से पीट रहे थे। उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एविज, राजीव, अजय और रूपेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया कि हत्या के एक आरोपी एविज की वर्ष 2016 में मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में हुई।
न्यायाधीश ने सोमवार को दोष सिद्ध कर दिया था और मंगलवार को सजा पर सुनवाई हुई। जिसमें न्यायाधीश ने हत्यारे अजय, राजीव और रूपेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।