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Baghpat: बाल विवाह में दावत खाई तो नपेंगे पंडित और मौलवी, दर्ज होगा मुकदमा, जाना पड़ सकता है जेल

Mon, 20 Nov 2023 10:37 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 20 Nov 2023 10:37 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में बाल विवाह में दावत खाने वाले और शादी कराने वाले पंडित और मौलवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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Baghpat: Pandits and Maulvis will measure if you eat food in child marriage, case will be registered
बाल विवाह - फोटो : Social Media

विस्तार

बागपत जनपद में जनहित फाउंडेशन की निदेशक ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बाल विवाह में दावत खाने वाले और शादी कराने वाले पंड़ित और मौलवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम से लेकर अन्य कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया।
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जनहित फाउंडेशन की निदेशक अनीता राणा ने सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे है, जिन्हें रोकने के लिए उनका फाउंडेशन पहले कई जनपदों में काम कर चुका है। 
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उन्होंने कहा कि निर्धन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने पर काम किया जाएगा और परिवार वालों को शासन से संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। 
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उन्होंने कहा कि बालकों के साथ अपराध होने पर आर्थिक तंगी के कारण मुकदमे की पैरवी नहीं हो पाती। इसलिए ऐसे मामलों में निशुल्क शासकीय सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से बाल अपराध होने पर चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील की।
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