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Baghpat: तारीख पर नहीं आ रहे थे हाजी याकूब कुरैशी, एनबीडब्ल्यू जारी होने पर हुए पेश, कोर्ट ने दिया ये फैसला
Tue, 13 May 2025 07:57 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 13 May 2025 07:57 PM IST
सार
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर वर्ष 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी मामले में वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।
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अधिवक्ता के चैंबर पर बैठे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने पर बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी मंगलवार को न्यायालय में पेश हुए। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह ने पूर्व मंत्री की जमानत मंजूर कर ली।
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नौ मार्च 2014 को बागपत कोतवाली में एसआई वीरेंद्र पंवार ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में बागपत सीट से बसपा के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के पक्ष में जाट भवन के सामने मैदान में चुनावी सभा की गई थी। इसमें पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी व पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरवीर सिंह शामिल हुए थे।
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उन्होंने सभा में हाजी याकूब कुरैशी पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह के न्यायालय में चल रही है। इसमें तारीख पर नहीं आने पर न्यायालय से पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। मंगलवार को पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी न्यायालय में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।