Baghpat: प्रेमपाल के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास, अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
Baghpat News : अदालत ने प्रेमपाल के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बागपत में रंछाड़ गांव के किसान प्रेमपाल के हत्यारे को न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि 15 जून 2016 को रंछाड़ गांव के हरगुलाल ने बेटे प्रेमपाल की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें हरगुलाल ने बताया कि 14 जून 2016 की सुबह उसका बेटा प्रेमपाल (25) जंगल में शौच के लिए गया था। वहां से लौटते समय गांव के ही लोकेश और सुशील के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। जिन्होंने घर से तमंचा लाकर प्रेमपाल को कई गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।
यह भी पढ़ें: UP: गर्भवती का गला दबाकर मारने की कोशिश, विरोध करने पर धमकी देकर फरार, दीवार पर नाम लिख बदनाम कर रहे मनचले
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में हुई। इस दौरान हत्यारोपी लोकेश की बीमारी के कारण मौत हो गई। मुकदमे में सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सुशील पर दोषसिद्ध कर दिया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिसमें एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए। अधिवक्ता ने बताया कि प्रेमपाल हत्याकांड का मुकदमा शासन से चिन्हित वादों में से एक था।
यह भी पढ़ें: वर्दी का रौब: खूब वायरल हो रहा दरोगा का ये वीडियो, टेंपो चालक के साथ की अभद्रता, गरीब पर न आया तरस