UP: हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया, ईंख के खेत में मिली थी कपिल की लाश और रस्सी
Baghpat Murder Case : अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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बागपत में लोयन गांव के कपिल का अपहरण कर हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गगन गौड़ ने बताया कि लोयन गांव के रहने वाले वादी मलखान ने आठ जून 2012 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मलखान ने बताया कि उसका बेटा कपिल गांव के ही रविंद्र के साथ बड़ौली गांव में दूध डालने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मलखान ने रविंद्र और उसके साथियों पर बेटे कपिल का अपहरण करने का आरोप लगाया और हत्या की आशंका जताई थी। जिसके बाद पुलिस ने नौ जून को ईंख के खेत से कलिप का शव और रस्सी बरामद की।
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पुलिस ने नामजद आरोपी रविंद्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें दो बाल अपचारी घोषित कर दिया गया, जबकि कपिल की पत्रावली पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए और सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश मीनू शर्मा ने रविंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
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