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Baghpat: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रालोद विधायक समेत 22 दोषमुक्त
Mon, 15 Jul 2024 07:11 PM IST
Dimple Sirohi
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 15 Jul 2024 07:11 PM IST
सार
विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत के रोड शो में भीड़ जुटाने पर हुए मुकदमे में रालोद विधायक समेत 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
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- फोटो : Freepik
विस्तार
बागपत जनपद के आचार संहिता उल्लंघन व कोरोना अधिनियम के मुकदमे में रालोद विधायक समेत 22 आरोपी को दोषमुक्त किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत के रोड शो में भीड़ जुटाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में दो आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई।
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एक फरवरी को जिले में ककड़ीपुर से डूंडाहेड़ा तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह का रोड शो निकाला गया था, जिसमें ककड़ीपुर पुलिस चौकी के पास 1500 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने पर रमाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
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इस मामले में रालोद विधायक डा. अजय कुमार, लौकी, राजकुमार, प्रवीण, भारत, विक्रांत निवासी ककड़ीपुर, चंद्रबीर, सुरेशपाल, अंशुल, आशीष, विकास, अनुज, दीपक, छोटू, निशांत निवासी रमाला, आसिफ, इमरान, शौकीन, राधेश्याम निवासी असारा, सुशील, विनोद निवासी बूढपुर और एक अज्ञात को आचार संहिता व कोविड अधिनियम के उल्लंघन का आरोपी बनाया गया।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सिविल जज सीनीयर डिवीजन एमपी एमएलए न्यायालय में हुई। इसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर रालोद विधायक डा. अजय कुमार समेत 22 को दोषमुक्त कर दिया, जबकि इमरान और सुरेशपाल की पत्रावली अलग कर दी गई।
इमरान हाजिर नहीं हुआ, सुरेशपाल मिला नहीं
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी इमरान निवासी असारा सुनवाई के दौरान न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। जबकि दूसरा आरोपी सुरेशपाल नाम का व्यक्ति मिला नहीं। जिसके चलते दोनों की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही है।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सिविल जज सीनीयर डिवीजन एमपी एमएलए न्यायालय में हुई। इसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर रालोद विधायक डा. अजय कुमार समेत 22 को दोषमुक्त कर दिया, जबकि इमरान और सुरेशपाल की पत्रावली अलग कर दी गई।
इमरान हाजिर नहीं हुआ, सुरेशपाल मिला नहीं
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी इमरान निवासी असारा सुनवाई के दौरान न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। जबकि दूसरा आरोपी सुरेशपाल नाम का व्यक्ति मिला नहीं। जिसके चलते दोनों की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही है।