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विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाने को कलक्ट्रेट में लगेगा कैंप

Tue, 03 May 2022 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 May 2022 12:18 AM IST
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Arms license will be made on the basis of heritage
बागपत। जिले में मृतक एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के शस्त्र धारकों के विरासत लाइसेंस बनाने के लिए कलक्ट्रेट में कैंप लगाया जाएगा। इसमें विरासत के आधार पर लोगों के शस्त्र लाइसेंस बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी राजकमल यादव बताया कि 18 मई को कलक्ट्रेट के लोकमंच पर आवदेकों के विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को सभी दस्तावेज के साथ 14 मई तक आवेदन करना होगा।
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जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि मृतक या फिर 75 वर्ष से अधिक आयु के शस्त्र धारकों के लिए मृतक विरासत अथवा जीवित हस्तांतरण करने की पहल शुरू की गई है। इसके लिए कलक्ट्रेट लोक मंच पर 18 को कैंप लगाकर विचाराधीन पत्रावलियों का निस्तारण किया जाएगा। विरासत लाइसेंस के लिए आवेदक शस्त्र अनुभाग में 14 मई दस्तावेज पूर्ण करा सकते हैं। इस पर विरासत का शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाएगा। विरासत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञाप आवेदक को लाइसेंसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व सभी वारिसों के शपथ पत्र व आधार कार्ड, जीवित हस्तांतरण में लाइसेंसी का शपथ पत्र व आधार कार्ड, शस्त्र थाना, गन हाउस में जमा करने की रसीद, प्रतिसार निरीक्षक की ओर से जारी किया शस्त्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, मृतक या हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के मूल लाइसेंस के साथ 14 मई तक शस्त्र कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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