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12 फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई भी दिखाकर कर सकेंगे मतदान

Fri, 28 Jan 2022 10:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 10:24 PM IST
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Anyone can vote by showing 12 photo identity documents
- दस फरवरी को 522 मतदान केंद्रों के 1047 मतदेय स्थलों पर होगा मतदान
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दस फरवरी को प्रथम चरण के चुनाव में 522 मतदान केंद्रों के 1047 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। चुनाव में मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्रों में किसी भी एक दस्तावेज से मतदान कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने विधान सभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष कराने की तैयारी पूरी कर ली है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र छपरौली से 11 प्रत्याशी, बड़ौत में छह प्रत्याशी, बागपत विधान सभा में 11 प्रत्याशी हैं। तीनों विधानसभाओं के 522 मतदान केंद्रों पर 1047 मतदेय स्थल बनाए गए है। बागपत में 947256 मतदाता दस फरवरी को मतदान करेंगे। इनमें 521537 पुरुष मतदाता, 425474 महिला मतदाता और 45 अन्य मतदाता है। डीएम राजकमल यादव ने बताया कि मतदान बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से दस फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। प्रवासी निर्वाचक अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
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इन दस्तावेज से कर सकते है मतदान
डीएम राजकमल यादव ने बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक / डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद / विधायक / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड से मतदान कर सकते है।
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