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Baghpat News: अवैध खनन मामले में 12 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 20 Jul 2023 12:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jul 2023 12:49 AM IST
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Anticipatory bail of 12 accused in illegal mining case rejected
बागपत। सुभानपुर यमुना खादर में अवैध रेत खनन के मामले में 12 ट्रक मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि आठ जून को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने खेकड़ा तहसील के सुभानपुर यमुना खादर में रेत खनन पर छापामारी कराई थी। छापामारी में मानक से अधिक खनन मिला और वहां 51 ट्रक, दस पोकलेन, दो ट्रैक्टरों को जब्त किए गए थे। जिसमें 51 ट्रक मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मुकदमे में विपिन कुमार निवासी लोनी, सचिन निवासी मवीकलां, सुरजन चैतन्य निवासी उन्नाव, योगेशपाल, शिवम निवासी धूकना जनपद गाजियाबाद, अयूब चौधरी पसोंडा, गुलबहार निवासी डौला, महावीर निवासी कन्नौज, धर्मवीर निवासी गाजियाबाद, शाहदाम निवासी खिवाई, पूरण सिंह्र, शैलेष कुमार निवासी एटा ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पंचम में हुई। जहां सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुशील कुमार ने 12 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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