फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Action will be taken against those who pollute noise with silencer

अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

Sun, 01 Aug 2021 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Aug 2021 12:09 AM IST
विज्ञापन
Action will be taken against those who pollute noise with silencer
ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति को दिए निर्देश
विज्ञापन

बागपत। डीएम राजकमल यादव ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनपद में दुर्घटनाओं पर रोष प्रकट किया। संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटना घटाने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरें। लोक निर्माण विभाग, यातायात विभाग और परिवहन विभाग जनपद के ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई करें।
हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुसार दोपहिया वाहनों में अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया यदि किसी बाइक में साइलेंसर बदला गया है और वह ध्वनि प्रदूषण करता है, तो उस पर 15 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। बाइक के लिए पर्यावरण विभाग ने ध्वनि प्रदूषण की सीमा 80 डेसिबल तय की है। इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

डीएम ने दुर्घटनाओं का डाटा आईआईटी चेन्नई द्वारा विकसित आईआरएडी मोबाइल ऐप पर फीड करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए। दुर्घटनाओं की संख्या करने को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी अभिषेक सिंह, एडीएम अमित कुमार, एएसपी मनीष मिश्रा, सभी एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed