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पुलिस पर जानलेवा हमले में आरोपी को दो साल की सजा
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तीन अप्रैल 2019 को बड़ौत पुलिस पर किया था हमला
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बड़ौत में बिनौली रोड पर पुलिस पर किए गए जानलेवा हमले में आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि तीन अप्रैल 2019 को बड़ौत में बिनौली रोड पर चेकिंग के दौरान मेरठ के पिठलोकर गांव निवासी शाबिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। एसआई मोहम्मद उवैस हमले में बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 307 में दो वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में दो साल का कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 414 में दो साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बड़ौत में बिनौली रोड पर पुलिस पर किए गए जानलेवा हमले में आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि तीन अप्रैल 2019 को बड़ौत में बिनौली रोड पर चेकिंग के दौरान मेरठ के पिठलोकर गांव निवासी शाबिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। एसआई मोहम्मद उवैस हमले में बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 307 में दो वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में दो साल का कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 414 में दो साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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