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रंगदारी मांगने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार
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बागपत में रंगदारी मांगने वाले आरोपी युवक संजू से पूछताछ करते एसपी प्रताप गोपेन्द्र यादव
- फोटो : BAGHPAT
बागपत। दो अधिवक्ताओं से पांच-पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी 25 हजार के इनामी संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली रोड मेरठ बाईपास पर सोमवार की रात हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश संजू पुत्र श्रीचंद निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बड़ौत को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त सिम कार्ड व मोबाइल फोन एवं अवैध असलाह बरामद हुए है। संजू पर पहले ही हत्या व हत्या का प्रयास तथा रंगदारी के नौ मुकदमे पंजीकृत हैं।
एसपी के मुताबिक आरोपी ने अधिवक्ता कंवरपाल सिंह पुत्र तिलकराम निवासी बिनौली रोड बड़ौत से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 13 दिसंबर को अधिवक्ता चमन सिंह से फोन पर पांच लाख की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा आरोपी ने कांशीराम कॉलोनी बड़ौत में एक युवक पर जानलेवा हमला भी किया था। पुलिस ने अभियुक्त पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
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इनामी ने लगाए आरोप, अधिवक्ता ने नकारे
बागपत। संजू ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता ने उनसे चार लाख रुपये ऐंठ लिए। उनका काम भी नहीं कराया, इसलिए रुपये वापस मांगे जा रहे थे। मकान बेचकर अधिवक्ता को रुपये दिए थे। उधर, अधिवक्ता कंवरपाल का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। पुराने मुकदमों की पैरवी के लिए सिर्फ 65 से 70 हजार रुपये फीस ली गई है। इसके अलावा कोई रकम नहीं ली गई।
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एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली रोड मेरठ बाईपास पर सोमवार की रात हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश संजू पुत्र श्रीचंद निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बड़ौत को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त सिम कार्ड व मोबाइल फोन एवं अवैध असलाह बरामद हुए है। संजू पर पहले ही हत्या व हत्या का प्रयास तथा रंगदारी के नौ मुकदमे पंजीकृत हैं।
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एसपी के मुताबिक आरोपी ने अधिवक्ता कंवरपाल सिंह पुत्र तिलकराम निवासी बिनौली रोड बड़ौत से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 13 दिसंबर को अधिवक्ता चमन सिंह से फोन पर पांच लाख की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा आरोपी ने कांशीराम कॉलोनी बड़ौत में एक युवक पर जानलेवा हमला भी किया था। पुलिस ने अभियुक्त पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
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इनामी ने लगाए आरोप, अधिवक्ता ने नकारे
बागपत। संजू ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता ने उनसे चार लाख रुपये ऐंठ लिए। उनका काम भी नहीं कराया, इसलिए रुपये वापस मांगे जा रहे थे। मकान बेचकर अधिवक्ता को रुपये दिए थे। उधर, अधिवक्ता कंवरपाल का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। पुराने मुकदमों की पैरवी के लिए सिर्फ 65 से 70 हजार रुपये फीस ली गई है। इसके अलावा कोई रकम नहीं ली गई।