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छेड़छाड़ में सिपाही को एक महीने की कैद

Wed, 27 Aug 2014 05:30 AM IST
Baghpat
Baghpat Updated Wed, 27 Aug 2014 05:30 AM IST
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बागपत। पुराना कस्बा चौकी में बरेली की महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी सिपाही चरण सिंह पर अदालत ने इस जुर्म का दोष सिद्ध माना है। सीजेएम कोर्ट ने उसे एक महीने कारावास और पांच सौ रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में इस मामले में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई है।

बरेली जनपद के शेरगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ 21 मई 2013 को पुराना कस्बा चौकी पर सिपाही अश्लील हरकतें कर रहा था। कस्बे के लोगों ने उसे देख लिया था। इस पर भड़के लोगों ने चौकी पर धावा बोल दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी सिपाही और महिला को चौकी से निकाला था। इसके बाद भी लोगों ने चौकी पर जमकर हंगामा किया था। इस मामले में दरोगा ओमप्रकाश यादव ने कोतवाली पर आरोपी सिपाही चरण सिंह के खिलाफ धारा 294 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई। सीजेएम कोर्ट में यह केस चल रहा था। मंगलवार को सीजेएम विपिन कुमार ने आरोपी सिपाही चरण सिंह को दोषी मानते हुए एक माह के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चरण सिंंह की तैनाती फिलहार चांदीनगर थाना पर है और वह दो सप्ताह की छुट्टी पर चल रहा है।
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