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तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा पेंशन का लाभ

Sun, 03 Dec 2017 01:14 AM IST
Updated Sun, 03 Dec 2017 01:14 AM IST
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तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा पेंशन का लाभ
तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा पेंशन का लाभ
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बड़ौत (बागपत)। शिक्षक नेता जितेंद्र तोमर ने कहा कि 22 मार्च 2016 के शासनादेश से 1993 के बाद के जो शिक्षक और कर्मचारी तदर्थ से विनियमित हुए है, उन्हें भी पेंशन मिलेगी। साथ ही प्रोन्नत वेतनमान का लाभ भी मिलेगा और जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला था, उनका जीपीएफ खाता खुलेगा और वेतन से जीपीएफ कटौती होगी।

उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 1993 ये 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को स्थायी करते हुए उनकी मौलिक नियुक्ति 2006 से मानी थी। इसके कारण ऐसे शिक्षकों को न तो पुरानी पेंशन का लाभ मिलता और न ही प्रोन्नत वेतन मान। साथ ही तदर्थ शिक्षकों को जीपीएफ खाता भी आवंटित नहीं किए गए थे। जिसके कारण उनकी जीपीएफ कटौती नहीं की जा रही थी, लेकिन चेतनारायण सिंह और दबथुवा गुट के एक साल के संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और 22 मार्च 2016 के शासनादेश में बदलाव करते हुए माध्यमिक शिक्षा एवं बिल लेखा सचिव ने नया शासनादेश जारी कर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से ही स्थायी मानते हुए पुरानी पेंशन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिए जाने व जीपीएफ खाता खोलने के आदेश दिए है।
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