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हाईकोर्ट ने डीआईओएस से 28 दिन में मांगा जवाब

Sun, 13 May 2018 12:56 AM IST
Updated Sun, 13 May 2018 12:56 AM IST
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हाईकोर्ट ने डीआईओएस से 28 दिन में मांगा जवाब
छपरौली (बागपत)। आदर्श वैदिक विद्यालय इंटर कॉलेज, नंगला सिनौली के निलंबित प्रधानाचार्य सुक्रम पाल तोमर ने बताया कि परीक्षा 2017 में समय से 15 मिनट पहले लिफाफा खुलवाने के चलते उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उनका पक्ष जाने बिना प्रकरण में चार्जशीट दाखिल कर दी। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर स्टे कर दिया है। यही नहीं डीआईओएस को पूरा प्रकरण कोर्ट में रखने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। तोमर का कहना है कि साल 2017 में डीआईओएस कह रहे थे कि परीक्षा से 15 मिनट पहले प्रश्नपत्र खोलना गलत है, लेकिन साल 2018 की परीक्षा में उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने स्वीकार किया कि परीक्षा से 15 से 20 मिनट पहले प्रश्नपत्र खोल दिए जाते हैं। दोनों परीक्षा में एक ही डीआईओएस है। हाईकोर्ट के समक्ष यह मामला भी रखा गया है।
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निकाय चुनाव की सामग्री सुरक्षित रखेे - डीजे
छपरौली (बागपत)। नगर पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर कोर्ट में प्रकरण लंबित है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े योगेंद्र कुमार ने वर्तमान चेयरमैन का निर्वाचन गलत ठहराते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। जनपद न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुए छपरौली निकाय के चुनाव की सामग्री को सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
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