फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नियम बदला

सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नियम बदला

Fri, 31 Aug 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 31 Aug 2018 01:20 AM IST
विज्ञापन
सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नियम बदला
बागपत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जिले को 1500 शादी कराने का लक्ष्य है, लेकिन आवेदन जीरो है। नियम सख्त होने के कारण आवेदन नहीं हो रहे हैं। सरकार ने अब नियम में बदलाव कर सालाना दो लाख की आय वाले परिवार को भी योजना में शामिल किया है। बेटियों की शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। योजना के तहत बागपत जनपद को 1500 शादी की जिम्मेदारी दी गई। समाज कल्याण विभाग ने नगर पंचायत, नगर पालिका और ब्लॉक को शादी कराने की लक्ष्य दिया। आज तक भी शादी के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया है। माना जा रहा है आवेदन में बनाए गए नियम कानून बाधा पहुंचा रहे हैं। सबसे मुख्य है एक लाख तक की सालाना आय। शासन ने इस नियम में बदलाव कर ऐसे परिवार को भी योजना के लिए आवेदन करने की छूट दी है जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये तक है। उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव सतीश कुमार ने समाज कल्याण निदेशक को इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अब दो लाख सालाना आय वाले परिवार भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारी विमल कुमार ढाका ने कहा कि शासन के अंदेशा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed