फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   25 thousand fine imposed on probation officer

सूचना आयोग ने प्रोबेशन अधिकारी पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

Wed, 26 May 2021 11:37 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 May 2021 11:37 PM IST
विज्ञापन
25 thousand fine imposed on probation officer
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बागपत। राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन न करने और सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करने पर सूचना आयोग ने जिला प्रोबेशन अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि उनके वेतन से वसूल कर राजकोष में जमा कराई जाएगी। आयोग ने अर्थदंड की वसूली की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता अधिवक्ता पवन तिवारी ने बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी से बाल सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना उपलब्ध न होने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को साक्ष्य पेश नहीं कर पाने पर आयोग ने सूचना न देने का दोषी मानते हुए उन पर 25000 का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को अर्थदंड की वसूली प्रोबेशन अधिकारी के वेतन से के निर्देश दिए हैं। आयोग ने डीएम को प्राबेशन अधिकारी से अर्थदंड की वसूली की आख्या भी मांगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed