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यातायात के नियम तोड़ने पर लगेगा पांच गुणा जुर्माना

Thu, 13 Jun 2019 01:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2019 01:12 AM IST
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यातायात के नियम तोड़ने पर लगेगा पांच गुणा जुर्माना
बागपत। यातायात के नियमों को तोड़ने पर अब तीन से पांच गुणा जुर्माना देना होगा। जिस पर पुलिस प्रशासन और उपसंभागीय परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहनों को रिफ्लेक्टर पट्टी नहीं लगी मिली तो उस 2500 हजार और बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। इसके अलावा अन्य नियम तोड़ने पर जुर्माने की दर बढ़ा दी गई है।
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एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष सिंह राजपूत ने बताया कि यातायात करते समय नियमों का उल्लंघन अब वाहन चालकों को महंगा पड़ने वाला है। वाहन चालकों के नियमों को तोड़ने पर जुर्माना की राशि में तीन से पांच गुना तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टी नहीं मिलेगी तो 2500 का जुर्माना लगेगा। यह पहले बहुत कम था। वहीं हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चलाने पर भी अब 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह ही नहीं जुर्माना वसूली के बाद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो धनराशि डबल हो जाएगी। एआरटीओ सुभाष सिंह राजूपत ने बताया कि जुर्माना के डर से लोग नियमों का पालन करेंगे। वहीं सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचेंगे। सभी नियमों को जिले में प्रभावित किया जाएगा।
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नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
बागपत। अन्य किसी व्यक्ति को अपना लाइसेंस देने पर 500 रुपये, लाइसेंस न दिखाने पर 500, वाहन चलाते समय फोन या हैड फोन का इस्तेमाल पर 500, बिना हेलमेट पर 500, बिना संकेत के वाहन चालकों के गली बदलने पर 300, यातायात के संकेतक का उपयोग न करने पर 300, दो पहिया वाहन पर दो अधिक सवारी पर 300, सार्वजनिक स्थल पर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 500, सीट बेल्ट न लगाने पर 500, बिना नंबर के वाहन चलाने पर 300, अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुज्ञा देने पर 2500, बिना लाइसेंस या नाबालिग द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर 2500, खतरनाक गति या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2500, वाहनों पर रिफ्लेक्टर न होने 2500, कोई गैर बीमाकृत मोटर वाहन चलाने या चलाने के लिए अज्ञा देना पर 2000 सहित अन्य नियम के उल्लंघनों पर भी जुर्माना निर्धारित किया है।
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दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना होगा डबल
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष सिंह राजपूत ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर जो जुर्माना लगा है अगर दूसरी बार वाहन चालक पकड़ा जाता है जुर्माना की राशि डबल हो जाएगी। जिसकी वसूली वाहन चालकों से होगी।
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