फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   कन्या सुमंगला योजना से पढ़ेंगी ओर बढ़ेंगी बेटियां

कन्या सुमंगला योजना से पढ़ेंगी ओर बढ़ेंगी बेटियां

Thu, 13 Jun 2019 01:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2019 01:12 AM IST
विज्ञापन
कन्या सुमंगला योजना से पढ़ेंगी ओर बढ़ेंगी बेटियां
बागपत। अप्रैल 2019 के बाद जन्मी बेटियों को कन्या सुमंगला योजना से जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक का खर्च सरकार वहन करेगी। उम्र बढ़ने के साथ-साथ किश्तों में धनराशि सरकार की ओर से मिलेगी। योजना का उद्देश्य यह है कि बिटिया को किसी भी तरह बोझ न समझा जाए।
विज्ञापन

बेटियों को बोझ न समझे इसके लिए प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत की है। जिसका लाभ बेटियों के अभिभावकों को होगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार ढाका ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना को अप्रैल 2019 में जन्मी कन्याओं के लिए लागू किया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश है कि योजना के चलते छह चरणों में धनराशि का वितरण होगा। जन्म पर दो हजार रुपये, बालिका के एक वर्ष तक के पूरे टीकाकरण के बाद एक हजार रुपये, कक्षा एक में प्रवेश लेने पर दो हजार रुपये, कक्षा छह में प्रवेश लेने के बाद दो हजार रुपये, कक्षा नौ में प्रवेश लेने के बाद तीन हजार रुपये, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक, दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के लिए पांच हजार रुपये एकमुश्त धनराशि दी जाएगी। इस सभी प्रक्रिया में अभिभावकों को बेटियों के प्रति लगाव बढ़ेगा और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा में सहयोग करेंगे। जिला प्रोबेशन ने बताया कि योजना के तहत इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। अगर ऑलाइन आवेदन नहीं हो रहा है तो वह ऑफ लाइन आवेदन बीईओ, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।
विज्ञापन


लाभार्थी के खाते में जाएगी धनराशि
जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार ढाका ने बताया कि लाभार्थी को योजना के तहत देय धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अवयस्क होने पर धनराशि लाभार्थी के माता के बैंक खाते में ओर माता की मृत्यु की स्थिति में धनराशि पिता की बैंक खाते में जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


लाभार्थियों के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो। उसके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र, राशन, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन बिल, लाभार्थी की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये, किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को लाभ मिलेगा। किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो इस दशा में तीनों बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed