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वेस्ट यूपी के किसानों को मिलेगी सिर्फ एक साल के ब्याज की छूट
Updated Wed, 02 May 2018 12:48 AM IST
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बागपत। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की ओर से किए बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी के एलान के बाद राहत की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को जोर का झटका लगा है। अंतिम समाधान, भविष्य आसान नाम से लागू की गई योजना में नियमित बिल जमा करने वाले किसानों को ही लाभ होगा, क्योंकि योजना में पिछले एक साल के ब्याज की छूट का प्रावधान रखा है। लाभ पाने के लिए किसानों को एक हजार रुपये चुकाकर पहले पंजीकरण करना होगा, इसके बाद लाभ मिलेगा।
अमरोहा में सीएम योगी आदित्य नाथ ने वेस्ट यूपी के किसानों के बिजली बिलों का सरचार्ज माफ करने का एलान किया था। कई साल से बिल जमा नहीं करने वाले किसानों को ब्याज में छूट की उम्मीद बंध गई , लेकिन योजना के नियमों से पुराने बकायेदार किसानों को जोर का झटका लगा है। योजना में एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच का ही ब्याज माफ किया जाएगा। निजी नलकूपों के लिए ही योजना लागू की गई है। सहूलियत यह दी गई कि जो किसान संपूर्ण बिल जमा कर देंगे, उन्हें अगले वर्ष छमाही बिल जमा करने की छूट होगी, जिस पर उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। मासिक रूप से बिल जमा करने पर निगम की ओर से पांच प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ किसानों को दिया जाएगा। योजना में किश्तों का प्रावधान नहीं होगा। नियमों से जाहिर है कि योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को होगा जो नियमित रूप से बिल जमा करते हैं। पिछले कई-कई सालों से बिल जमा नहीं करने वाले किसानों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। पीवीवीएनएल के एमडी आशुतोष निरंजन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
30 जून तक करा सकेंगे पंजीकरण
बागपत। योजना का लाभ पाने के लिए किसान 30 जून तक पंजीकरण करा सकेंगे। 25 अप्रैल से ही योजना लागू हो गई है और पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। इसके लिए किसानों को पहले एक हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा।
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पुराने बकाएदार किसान हैं अधिक
बागपत। कई कई साल से बिल नहीं चुकाने वाले किसानों की संख्या अधिक है। बागपत की बात करें तो 27 हजार नलकूप हैं, इनमें करीब 18 हजार नलकूपों पर विद्युत निगम का बकाया है। पश्चिमांचल के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों में ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है।
पंजीकरण शुरू, लाभ उठाएं किसान
अधीक्षण अभियंता बागपत रामवीर सिंह का कहना है कि पंजीकरण की व्यवस्था खुली है। विद्युत निगम के कार्यालयों में पंजीकरण होंगे। किसानों के लिए योजना लाभकारी है।
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अमरोहा में सीएम योगी आदित्य नाथ ने वेस्ट यूपी के किसानों के बिजली बिलों का सरचार्ज माफ करने का एलान किया था। कई साल से बिल जमा नहीं करने वाले किसानों को ब्याज में छूट की उम्मीद बंध गई , लेकिन योजना के नियमों से पुराने बकायेदार किसानों को जोर का झटका लगा है। योजना में एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच का ही ब्याज माफ किया जाएगा। निजी नलकूपों के लिए ही योजना लागू की गई है। सहूलियत यह दी गई कि जो किसान संपूर्ण बिल जमा कर देंगे, उन्हें अगले वर्ष छमाही बिल जमा करने की छूट होगी, जिस पर उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। मासिक रूप से बिल जमा करने पर निगम की ओर से पांच प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ किसानों को दिया जाएगा। योजना में किश्तों का प्रावधान नहीं होगा। नियमों से जाहिर है कि योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को होगा जो नियमित रूप से बिल जमा करते हैं। पिछले कई-कई सालों से बिल जमा नहीं करने वाले किसानों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। पीवीवीएनएल के एमडी आशुतोष निरंजन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
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30 जून तक करा सकेंगे पंजीकरण
बागपत। योजना का लाभ पाने के लिए किसान 30 जून तक पंजीकरण करा सकेंगे। 25 अप्रैल से ही योजना लागू हो गई है और पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। इसके लिए किसानों को पहले एक हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा।
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पुराने बकाएदार किसान हैं अधिक
बागपत। कई कई साल से बिल नहीं चुकाने वाले किसानों की संख्या अधिक है। बागपत की बात करें तो 27 हजार नलकूप हैं, इनमें करीब 18 हजार नलकूपों पर विद्युत निगम का बकाया है। पश्चिमांचल के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों में ऐसे किसानों की संख्या लाखों में है।
पंजीकरण शुरू, लाभ उठाएं किसान
अधीक्षण अभियंता बागपत रामवीर सिंह का कहना है कि पंजीकरण की व्यवस्था खुली है। विद्युत निगम के कार्यालयों में पंजीकरण होंगे। किसानों के लिए योजना लाभकारी है।