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ओमवीर हत्याकांड में छह मार्च को सुनवाई

Fri, 23 Feb 2018 12:49 AM IST
Updated Fri, 23 Feb 2018 12:49 AM IST
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ओमवीर हत्याकांड में छह मार्च को सुनवाई
ओमवीर हत्याकांड में दो आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण
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बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के भागौट गांव में छह साल पूर्व हुई किसान ओमवीर की हत्या के मामले में तीन हत्याभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया था। इस मामले में तीनों आरोपी वादी पक्ष को धमकी भाग निकले थे। बृहस्पतिवार को दो आरोपियों ने एडीजे द्वितीय की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है जबकि एक आरोपी फरार है। सजा के प्रश्न पर छह मार्च को सुनवाई होगी।

वादी विनीत के अधिवक्ता महेंद्र बंसल ने बताया कि भागौट गांव में दो जुलाई 2012 को ओमवीर (55) की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विनीत ने अजब सिंह, कलवा, पप्पू, ललित निवासी भागौट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त अजब सिंह, कलवा और पप्पू के खिलाफ धारा 302 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजे द्वितीय ने सोमवार को तीनों अभियुक्त अजब सिंह, कलवा, पप्पू पर दोष सिद्ध किया था। इससे पहले तीनों आरोपी वादी पक्ष को धमकी देकर कचहरी के बाहर से ही फरार हो गए थे। बृहस्पतिवार को अभियुक्त अजब सिंह और पप्पू ने सरेंडर कर दिया है जबकि कलवा अभी फरार है। उधर, इस हत्याकांड में सजा पर फैसलेे के लिए सुनवाई अब छह मार्च को होगी।
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