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28 एससी परिवारों को मिलेगा 48.70 लाख का मुआवजा
Updated Sat, 16 Dec 2017 12:23 AM IST
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28 एससी परिवारों को मिलेगा 48.70 लाख का मुआवजा
बागपत। अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत 28 एससी परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। शासन की ओर से 48.70 लाख रुपये को मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है।
शासन की और से अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना संचालित है। इसके तहत मारपीट, रेप पीड़िता और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजे की धनराशि दी जाती है। योजना को क्रियान्वित करने के लिए समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। योजना के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया था। सभी के आवेदन स्वीकृत किए गए है। पुलिस प्रशासन से इसका सत्यापन कराया, जिसमें सब सही पाए गए। इन 28 परिवारों को 48.70 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। जिसमें अलग-अलग कटेगिरी निर्धारित किए गए है। समाज कल्याण अधिकारी, सीडीओ, एसपी और डीएम के फाइलों पर अनुमोदन के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीडीओ चांदनी सिंह ने बताया कि जल्द ही लाभ दिया जाएगा। योजना में मारपीट के पीड़ित को एक लाख, रेप पीड़िता को दो लाख, हत्या के प्रकरण में आश्रित को 8.25 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
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बागपत। अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत 28 एससी परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। शासन की ओर से 48.70 लाख रुपये को मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है।
शासन की और से अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना संचालित है। इसके तहत मारपीट, रेप पीड़िता और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजे की धनराशि दी जाती है। योजना को क्रियान्वित करने के लिए समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। योजना के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया था। सभी के आवेदन स्वीकृत किए गए है। पुलिस प्रशासन से इसका सत्यापन कराया, जिसमें सब सही पाए गए। इन 28 परिवारों को 48.70 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। जिसमें अलग-अलग कटेगिरी निर्धारित किए गए है। समाज कल्याण अधिकारी, सीडीओ, एसपी और डीएम के फाइलों पर अनुमोदन के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीडीओ चांदनी सिंह ने बताया कि जल्द ही लाभ दिया जाएगा। योजना में मारपीट के पीड़ित को एक लाख, रेप पीड़िता को दो लाख, हत्या के प्रकरण में आश्रित को 8.25 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
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