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गड़बड़ी की तो खैर नहीं, दो नवंबर से धारा 144

Wed, 01 Nov 2017 01:03 AM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 01:03 AM IST
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गड़बड़ी की तो खैर नहीं, दो नवंबर से धारा 144
निकाय चुनाव में गड़बड़ी की तो खैर नहीं
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बागपत। निकाय चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर जिले में दो नवंबर से धारा 144 लागू हो जाएगी। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रत्याशी ने नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि दो नवंबर से 16 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। निकाय चुनाव, गुरु नानक जयंती, गुरु तेगबहादुर सिंह का शहीद दिवस, ईद ए मिलाद और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म पर आक्षेप होता हो। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक या धार्मिक भावना भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव कार्य में नहीं करने दिया जाएगा। किसी के मकान पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले उसकी अनुमति जरूरी होगी। रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेेंगे। बगैर अनुमति के कोई भी सभा नहीं की जाएगी।
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निकाय चुनाव की तैयारी बैठक आज
बागपत। एसडीएम बागपत विवेक कुमार यादव ने बताया कि निकाय चुनाव क ेलिए निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बैठक का आयोजन एक नवंबर को कलक्ट्रेट में किया जाएगा। डीएम भवानी सिंह खंगारौत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी।
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पोस्टर-बैनर उतारे गए
अग्रवाल मंडी टटीरी। कसबे में निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर प्रत्याशियों केपोस्टर और बैनर उतारे। ईओ सूर्यप्रकाश के नेतृत्व में पालीथीन अभियान के साथ-साथ पोस्टर भी उतारे गए। अंकित शर्मा ने बताया कि दुकानदारों से 28 सौ रुपये जुर्माना भी वसूला गया। सहदेव शर्मा आदि मौजूद रहे।
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