फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Tue, 28 Aug 2018 01:05 AM IST
Updated Tue, 28 Aug 2018 01:05 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बागपत। खुब्बीपुर निवाड़ा में दुकानदार गुल हसन की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने के मामले में एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

छपरौली के बदरखा गांव निवासी अख्तर अली ने बताया कि वह परिवार सहित छह माह पहले खुब्बीपुर निवाड़ा मेें मकान किराए पर लेकर रहने लगा था। उसका बेटा गुल हसन किराये पर दुकान लेकर कपड़े का काम करता था। 22 जुलाई को रात के साढ़े आठ बजे गांव के ही चार युवक उसे घर से बुलाकर ले गए । जब वह रात 10 बजे तक भी घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। दुकान में जाकर देखा तो उसका फांसी लगाकर शव खूंटी पर लटका था। शव को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले। उसकी पिटाई के बाद हत्या की और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को खूंटी पर लटका दिया।
विज्ञापन

इस संबंध में उसने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। सोमवार को कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पिता अख्तर अली की तहरीर पर साबिर पुत्र मांगे, दिलबाद पुत्र अली जान, कल्लू पुत्र जैनू, लालू बंजारा निवासीगण खुब्बीपुर निवाड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed