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सुशील की हत्या में दो को उम्र कैद की सजा
Updated Thu, 22 Mar 2018 12:52 AM IST
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बागपत।
बिजरौल गांव में दस माह पूर्व हुई सुशील की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में सजा सुनाई गई है। अपर शासकीय अधिवक्ता चश्मवीर ने बताया कि बिजरौल गांव में 7 मई 2017 को सुशील की हत्या कर दी गई थी। हमले में उसका भाई रविंद्र भी घायल हुआ था। रविंद्र ने संसार सिंह, उसके भतीजे भरत व दो नाबालिग बेटों के खिलाफ बड़ौत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संसार सिंह ने भी मृतक सुशील, रविंद्र, नरेंद्र, नीटू के खिलाफ क्रास केस कर दिया था। यह मामला तभी से ही न्यायालय में विचाराधीन था। संसार सिंह के दो नाबालिग बेटों को कोर्ट ने पहले ही दोष मुक्त कर दिया था। इस मामले में संसार सिंह व भतीजे भरत पर दोष सिद्ध हो गया था। एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट ने बुधवार को दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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बिजरौल गांव में दस माह पूर्व हुई सुशील की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में सजा सुनाई गई है। अपर शासकीय अधिवक्ता चश्मवीर ने बताया कि बिजरौल गांव में 7 मई 2017 को सुशील की हत्या कर दी गई थी। हमले में उसका भाई रविंद्र भी घायल हुआ था। रविंद्र ने संसार सिंह, उसके भतीजे भरत व दो नाबालिग बेटों के खिलाफ बड़ौत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संसार सिंह ने भी मृतक सुशील, रविंद्र, नरेंद्र, नीटू के खिलाफ क्रास केस कर दिया था। यह मामला तभी से ही न्यायालय में विचाराधीन था। संसार सिंह के दो नाबालिग बेटों को कोर्ट ने पहले ही दोष मुक्त कर दिया था। इस मामले में संसार सिंह व भतीजे भरत पर दोष सिद्ध हो गया था। एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट ने बुधवार को दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।