फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   मलकपुर मिल द्वारा टेकिंग आदेश के अनुसार नहीं हुआ भुगतान

मलकपुर मिल द्वारा टेकिंग आदेश के अनुसार नहीं हुआ भुगतान

Wed, 05 Jul 2017 12:59 AM IST
Updated Wed, 05 Jul 2017 12:59 AM IST
विज्ञापन
मलकपुर मिल द्वारा टेकिंग आदेश के अनुसार नहीं हुआ भुगतान
बड़ौत (बागपत)।
विज्ञापन

सहकारी गन्ना विकास समिति, मलकपुर के चेयरमैन धूम सिंह ने कहा मलकपुर चीनी मिल ने टेकिंग आदेश के अनुसार किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया। उन्होंने मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर व्यर्तित धनराशि किसानों के खाते में डलवाने की मांग की।

उन्होंने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में बताया मलकपुर चीनी मिल ने पेराई सत्र 2016 -17 में उत्पादित चीनी से प्राप्त लगभग 229 करोड़ रुपये का व्यावर्तन चीनी मिल ने किया जो कि किसानों के साथ धोखाधड़ी है। जीएम के टेकिंग आदेश आठ दिसंबर 2016 के अनुसार चीनी मिल की बिक्री की 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना भुगतान में वर्ष 2016 -17 में होनी चाहिए। जबकि इस वर्ष 15 मई तक टेकिंग आदेश के अनुसार 249.77 करोड़ रुपये के सापेक्ष सिर्फ 30.24.41.000 रुपये वर्ष 2016-17 के गन्ना मूल्य भुगतान में दिया। उन्होंने बताया सत्र 2016 -17 के दौरान चीनी मिल द्वारा उत्पाद बिजली, खोई, शीरा, प्रेसमढ़ की बिक्री का समस्त मूल्य 2016-17 के गन्ने के भुगतान में टेकिंग आदेश किए। मिल की प्रबंध समिति ने 2016-17 के गन्ना भुगतान का पैसा दूसरी कंपनी को 106.64 करोड़ और एक अन्य कंपनी को 23 करोड़ रुपये का लोन दिया है जो किसानों के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराकर पैसा वापस दिलाने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed