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स्टीकर लगे फल बेचे तो पांच लाख का जुर्माना
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बागपत। अब फल विक्रेता स्टीकर लगे फलों को नहीं बेच सकेंगे। शासन ने इस पर सख्ती कर दी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार कुमार ने निरीक्षण कर विक्रेताओं को नियम की जानकारी दी। आदेश का पालन न करने पर पांच लाख तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है।
फलों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए विक्रेता फलों पर स्टीकर लगा देते हैं। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्टीकर लगाकर उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम लिए जाते हैं। जो स्टीकर फल पर चिपका रह जाता है, जिसको खाने से बीमार होने का अंदेशा रहता है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने इस तरह के फलों की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेशित किया है।
अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया ने बताया कि आदेश मिलते ही सभी फल विक्रेताओं के यहां पर निरीक्षण किया। उन्हें नियमों की जानकारी दी। इससे शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। चेतावनी दी आदेशों का उल्लंघन किया तो इसके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत कार्रवाई प्रकाश में लाएगी जाएगी। अधिनियम के तहत पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा निर्धारित है। इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा।
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क्या कहते हैं फल विक्रेता
फल विक्रेता सूबे सिंह ने कहा कि आदेशों का पालन किया जाएगा। फलों पर स्टीकर वह अपनी तरह से नहीं लगाते है, बल्कि मंडी से ही लगे आते है।
फल विक्रेता जाहिर हुसैन ने कहा कि अफसर ने उन्हें चिट हटाने के लिए कहा था। जिसके बाद जिस भी फल पर चिट लगी थी उसे हटा दिया गया है। आदेश का पालन किया जाएगा। मंडी से आने वाले फलों से स्टीकर को हटा दिया जाएगा।
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फलों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए विक्रेता फलों पर स्टीकर लगा देते हैं। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्टीकर लगाकर उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम लिए जाते हैं। जो स्टीकर फल पर चिपका रह जाता है, जिसको खाने से बीमार होने का अंदेशा रहता है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने इस तरह के फलों की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेशित किया है।
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अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया ने बताया कि आदेश मिलते ही सभी फल विक्रेताओं के यहां पर निरीक्षण किया। उन्हें नियमों की जानकारी दी। इससे शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। चेतावनी दी आदेशों का उल्लंघन किया तो इसके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत कार्रवाई प्रकाश में लाएगी जाएगी। अधिनियम के तहत पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा निर्धारित है। इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा।
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क्या कहते हैं फल विक्रेता
फल विक्रेता सूबे सिंह ने कहा कि आदेशों का पालन किया जाएगा। फलों पर स्टीकर वह अपनी तरह से नहीं लगाते है, बल्कि मंडी से ही लगे आते है।
फल विक्रेता जाहिर हुसैन ने कहा कि अफसर ने उन्हें चिट हटाने के लिए कहा था। जिसके बाद जिस भी फल पर चिट लगी थी उसे हटा दिया गया है। आदेश का पालन किया जाएगा। मंडी से आने वाले फलों से स्टीकर को हटा दिया जाएगा।