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गवाही के लिए नहीं पहुंचा वादी, गैर जमानती वारंट

Wed, 10 Jan 2018 01:18 AM IST
Updated Wed, 10 Jan 2018 01:18 AM IST
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गवाही के लिए नहीं पहुंचा वादी, गैर जमानती वारंट
बागपत। काठा गांव के फाइनेंसर मनोज उर्फ नीटू की हत्या के मामले में वादी कोर्ट में गवाही के लिए नहीं पहुंच रहा है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर 82 की कार्रवाई कर दी है।
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फाइनेंसर नीटू उर्फ मनोज अपने तहेरे भाई कमलजीत के साथ तीन अगस्त 2013 को बाइक पर सवार होकर बागपत से अपने घर जा रहा था। जैसे ही दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित रीवर पार्क के पास पहुंचा , तभी पीछे से तेज गति से आ रही कार सवार लोगों ने फायरिंग कर दी । इसमें मनोज की गोली लगने से मौत हो गई । जबकि कमलजीत ने भागकर अपनी जान बचाई । कमलजीत ने बागपत कोतवाली में आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की निवासी सुन्हेड़ा, हरेंद्र मलिक उर्फ फेरू निवासी हिसावदा, जसवीर उर्फ जस्सू निवासी सांकरौद और तरूण निवासी बंथला (गाजियाबाद) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इनमें से आरोपी जसवीर फरार चल रहा है। उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया । केस अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (एससी/एसटी एक्ट) रमेश चंद की कोर्ट में चल रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेश त्यागी ने बताया केस का वादी कमलजीत पिछले लंबे समय से कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आ रहा है। इससे केस की सुनवाई प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट और 82 की कार्रवाई कर दी है। उधर, कमलजीत ने कहा वह सड़क हादसे में घायल हो गया । इस कारण कोर्ट में नहीं जा पा रहा है। जल्द ही कोर्ट में पहुंचकर गवाही देगा
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