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Lok Sabha Election: नामांकन से 1 सप्ताह पहले भी आप बन सकते हैं VOTER, बहुत आसान है प्रक्रिया, जानें इस खबर में
Wed, 20 Mar 2024 07:53 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Wed, 20 Mar 2024 07:53 PM IST
सार
Lok Sabha Election: इसमें वह मतदाता भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जो एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान से कुछ दिन पहले किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सूची में नाम दर्ज कराना संभव नहीं। मतदाता सूची में यदि नाम गलत है, तो इसे ठीक कराने के लिए फॉर्म आठ भरना होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति अपने मन मुताबिक जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना। संविधान में 18 वर्ष व इससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है।
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निर्वाचन आयोग की ओर से इस बारे में समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। खासकर चुनाव के दौरान इस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन करने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। इसमें वह मतदाता भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जो एक अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।
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अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान से कुछ दिन पहले किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सूची में नाम दर्ज कराना संभव नहीं। मतदाता सूची में यदि नाम गलत है, तो इसे ठीक कराने के लिए फॉर्म आठ भरना होगा। यदि नाम कटवाना है या किसी प्रकार की आपत्ति है तो फार्म सात भरना होगा। ये सभी कार्य नामांकन की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले तक संभव होगा।