{"_id":"d44557792f54fbfa7b3d13a3b4170472","slug":"will-ban-on-mobile-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोबाइल पर होगा प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोबाइल पर होगा प्रतिबंध
ब्यूरो/अमर उजाला, आजमगढ़
Updated Sun, 06 Dec 2015 11:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मतदान के बाद 13 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन जुटा है। रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में आरओ, बीडीओ और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना टेबुल न्याय पंचायतवार लगाई जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए दो मतगणना कक्ष निर्धारित किए गए हैं।
मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार और उनके अभिकर्ताओं द्वारा मोबाइल फोन और तरल पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित किया गया है यह प्रतिबंध मतगणना कर्मियों के ऊपर लागू नहीं किया गया है। सभी मतगणना केंद्र पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि गणना अभिकर्ता द्वारा मतगणना कक्ष में मोबाइल, लैपटाप, कैमरा, पानी, खाद्य पदार्थ, चाकू, कैंची, माचिस, झंडा, बैनर, हैंड बिल, पान मसाला, गुटखा आदि सामग्री ले जाना वर्जित है। प्रात:काल 7.30 बजे तक जिस वार्ड की गणना प्रारंभ होगी।
विज्ञापन
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर जिलधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार, डीडीसी ऋतु सुहास के अलावा सभी आरओ, समस्त खंड विकास अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना टेबुल न्याय पंचायतवार लगाई जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए दो मतगणना कक्ष निर्धारित किए गए हैं।
मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार और उनके अभिकर्ताओं द्वारा मोबाइल फोन और तरल पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित किया गया है यह प्रतिबंध मतगणना कर्मियों के ऊपर लागू नहीं किया गया है। सभी मतगणना केंद्र पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया जाएगा।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने बताया कि गणना अभिकर्ता द्वारा मतगणना कक्ष में मोबाइल, लैपटाप, कैमरा, पानी, खाद्य पदार्थ, चाकू, कैंची, माचिस, झंडा, बैनर, हैंड बिल, पान मसाला, गुटखा आदि सामग्री ले जाना वर्जित है। प्रात:काल 7.30 बजे तक जिस वार्ड की गणना प्रारंभ होगी।
विज्ञापन
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर जिलधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार, डीडीसी ऋतु सुहास के अलावा सभी आरओ, समस्त खंड विकास अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।