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Azamgarh News: एनडीपीएस एक्ट में दो को सजा मिली

Tue, 24 Jun 2025 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Jun 2025 12:12 AM IST
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Two got punishment under NDPS Act
आजमगढ़। पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दो लोगों को नशीले पदार्थ रखने के मामलों में सजा सुनाई गई। न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने दोनों मामलों में दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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चार अक्तूबर 2010 को सिधारी सिधारी थाना के उपनिरीक्षक जयनाथ सिंह यादव ने तहरीर दी थी कि संवेदा गांव निवासी आरोपी दिलीप सिंह उर्फ खुरुचुन सिंह के कब्जे से चेकिंग के दौरान 100 डायजापाम की गोलियां बरामद हुईं। इस आधार पर थाना सिधारी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया और 23 जून 2025 यानी सोमवार को न्यायालय ने उसे 45 दिन के साधारण कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले 13 मई 2010 को थाना मुबारकपुर के उपनिरीक्षक राम सकल यादव ने तहरीर दी थी कि बेलहरा गांव निवासी आरोपी संतराज यादव के कब्जे से 410 डायजापाम की गोलियां बरामद हुईं। इस आधार पर थाना मुबारकपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया और 23 जून 25 को न्यायालय ने उसे 55 दिन के साधारण कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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