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तीन अमान्य स्कूलों पर गिरी गाज, 26.7 लाख का जुर्माना

Fri, 01 Nov 2019 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Nov 2019 11:06 PM IST
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Three invalid schools fined with Rs 26.7 lakh
आजमगढ़। अमान्य स्कूलों पर अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस व एक लाख का जुर्माना लगने के बाद भी संचालित हो रहे तीन विद्यालयों पर अब प्रतिदिन 10 हजार की देर से कुल 7.9 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में लगे 1 लाख के जुर्माने को जोड़कर कुल जुर्माना की राशि अब 8.9 लाख रुपये हो गई है। खंड शिक्षाधिकारी की निरीक्षण आख्या के आधार पर बीएसए ने तीन विद्यालयों पर यह कार्रवाई की है। बीएसए के इस कवायद से बिना मान्यता संचालित हो रहे विद्यालयों में हड़कंप मच गया है।
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वर्तमान शिक्षण सत्र की शुरूआत के साथ ही शासन ने बिना मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों को बंद कराने का फरमान जार किया था। शासन की सख्ती हुई तो डीएम ने ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और ताबड़तोड़ छापेमारी कर ऐसे विद्यालयों को प्रथम चरण में बंद करने की नोटिस दी गई। इस नोटिस के बाद दर्जन भर से अधिक विद्यालयों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अब भी विद्यालय खुला मिला तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जायेगा। ऐसे ही तीन विद्यालय जय हनुमान एसडी पब्लिक स्कूल बेलकुंडा, संत रविदास प्रावि रोहुवार व नेहरू कांवेंट पब्लिक स्कूल ताहिरपुर बघावर को 26 जुलाई को बंद करने की नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद भी विद्यालय संचालित होता पाया गया था तो एक-एक लाख का जुर्माना लगा। बावजूद इसके विद्यालय का संचालन जारी रहा। 25 अक्टूबर को खंड शिक्षाधिकारी ने इन स्कूलों को संचालित होता पाया और अपनी आख्या बीएसए को प्रेषित कर दी। बीएसए ने नोटिस जारी करने की तिथि से अब तक कुल 79 दिनों का प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से 7.9 लाख रुपये प्रति विद्यालय जुर्माना लगा दिया गया। तीनों विद्यालयों पर कुल 26.7 लाख का जुर्माना लगा है। बीएसए के इस कार्रवाई से बिना मान्यता चल रहे परिषदीय विद्यालयों में हड़कंप मच गया है।
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तीनों विद्यालयेें को 15 दिनों में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यदि अब भी ये स्कूल संचालित होते मिले तो आगे भी प्रतिदिन 10 हजार की दर से जुर्माना कुल जुर्माने में जुड़ता जायेगा। निर्धारित समय तक जुर्माना न जमा करने पर भू राजस्व की तरह वसूली के लिए तहसील को आख्या प्रेषित कर दी जायेगी। - देवेंद्र कुमार पांडेय, बीएसए, आजमगढ़।
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