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Azamgarh News: अनुपस्थिति व दुर्व्यवहार पर प्रवक्ता का वेतन रोका, कार्यालय प्रवेश पर भी रोक
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- प्रधानाचार्य की सूचना पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर, भीमवर-आजमगढ़ में कार्यरत हिंदी प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह का शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और गैरमौजूद रहने के आरोप एक दिन का वेतन रोकते हुए उनके कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सोमवार को पूर्वाह्न 11.55 बजे प्रधानाचार्य ने फोन पर बताया कि संबंधित प्रवक्ता विद्यालय में अनुपस्थित हैं। इसे शिक्षण कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही मानते हुए गंभीरता से लिया गया है।
इसके अतिरिक्त आरोप है कि संबंधित प्रवक्ता जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर अधिकारियों एवं पटल सहायकों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करता है, शासकीय कार्यों में बाधा होती है। इसे अत्यंत खेदजनक एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है। इन तथ्यों के दृष्टिगत एक दिन का वेतन अवरुद्ध करते हुए संबंधित प्रवक्ता के कार्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि वह प्रधानाचार्य के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य आधारित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर, भीमवर-आजमगढ़ में कार्यरत हिंदी प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह का शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और गैरमौजूद रहने के आरोप एक दिन का वेतन रोकते हुए उनके कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सोमवार को पूर्वाह्न 11.55 बजे प्रधानाचार्य ने फोन पर बताया कि संबंधित प्रवक्ता विद्यालय में अनुपस्थित हैं। इसे शिक्षण कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही मानते हुए गंभीरता से लिया गया है।
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इसके अतिरिक्त आरोप है कि संबंधित प्रवक्ता जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर अधिकारियों एवं पटल सहायकों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करता है, शासकीय कार्यों में बाधा होती है। इसे अत्यंत खेदजनक एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है। इन तथ्यों के दृष्टिगत एक दिन का वेतन अवरुद्ध करते हुए संबंधित प्रवक्ता के कार्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि वह प्रधानाचार्य के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य आधारित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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