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जिस क्षेत्र का होगा उम्मीदवार उसी क्षेत्र का प्रस्तावक जरूरी

Wed, 24 Mar 2021 11:13 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 11:13 PM IST
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The proposer of the field in which the candidate will be required
नेहरु हाल में चुनाव पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते ट्रेनर कुलभूषण सिंह। - फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। डीएम राजेश कुमार और एसपी सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नेहरू हाल सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर आरओ और एआरओ के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दो शिफ्टों में संपन्न हुए प्रशिक्षण में सभी तहसीलों के आरओ और एआरओ ने प्रतिभाग किया।
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डीएम ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधान ग्राम पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र -1, सदस्य ग्राम पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-2, सदस्य क्षेत्र पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-3 एवं सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन पत्र का प्रपत्र-4 में है। प्रत्येक उम्मीदवार चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के दिनांक से नामांकन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से शात तीन बजे तक की जाएगी, लेकिन नामांकन के अन्तिम दिन नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह एक बजे तक की जाएगी। नाम निर्देशन-पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा जाएगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त होंगे। असुविधा से बचने के लिए नामांकन की तिथि के पूर्व नाम निर्देशन पत्र क्रय करना और जमानत की धनराशि सरकारी कोष में जमा करना वांछनीय है। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकाएदार नहीं होना चाहिए अथवा नामांकन रद्द हो सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है तथा सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
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मानदेय प्राप्त करने वाले नहीं लड़ सकते चुनाव
आजमगढ़। मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पद धारक जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षा मित्र तथा ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उम्मीदवार नहीं हो सकते। होमगार्ड्स के निर्वाचन लड़ने पर कोई रोक नही है। कोई भी प्रत्याशी लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है, जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और ऐसी लिखित नोटिस निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नाम वापसी के लिए नियत दिनांक व समय के बीच में दी जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतीक की प्राप्ति स्वरूप उससे रसीद भी अनिवार्य रूप से ली जायेगी, जिसे अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।
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प्रधान पद के लिए होगा हरा मतपत्र
आजमगढ़। डीएम ने बताया कि मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आयोग द्वारा मतपत्रों का मुद्रण अलग-अलग रंग के कागजों पर कराया जाता है। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफेट, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी है। मतदान दलों को मतपत्रों का वितरण उनकी रवानगी के दिन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र वितरण के स्थान से सीधे मतदान स्थलों को भेजा जाए और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी लगाया जाए।
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