फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The person guilty of keeping adulterated alcohol was sentenced to imprisonment and also fined five thousand.

Azamgarh News: मिलावटी शराब रखने के दोषी को कारावास, पांच हजार जुर्माना भी लगाया

Sat, 11 Jul 2026 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
The person guilty of keeping adulterated alcohol was sentenced to imprisonment and also fined five thousand.
आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब रखने के एक मामले में न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट दिनेश कुमार ने आरोपी शिवशंकर पटेल को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में 18 अक्तूबर 2014 को तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार अनिल चंद्र तिवारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चेकिंग के दौरान शिवशंकर पटेल, निवासी हरैया, जीयनपुर के कब्जे से 40 लीटर मिलावटी शराब बरामद हुई थी। पुलिस जांच पूरी करने होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में 5 लोगों गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, शुक्रवार को न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट ने शिवशंकर पटेल को दोषी माना।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed