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Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, पांच-पांच हजार का लगाया अर्थदंड

Thu, 16 Jul 2026 01:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:28 AM IST
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The court sentenced two convicts under the Gangster Act and imposed a fine of five thousand each.The court sentenced two convicts under the Gangster Act and imposed a fine of five thousand each.
आजमगढ़। जहानागंज थाने में साल 2008 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर/एफटीसी-1 कोर्ट अमर सिंह ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 मई 2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष जहानागंज रमेश यादव की तहरीर पर चकवारा गांव, थाना रानी की सराय निवासी रमेश यादव तथा शिव वचन यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि दोनों ने गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराध किए।
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विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। इसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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15 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर/एफटीसी-1 कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी रमेश यादव को जेल में बिताई गई 12 साल की अवधि और शिववचन यादव को जेल में बिताई गई दो साल छह महीने की अवधि के कारावास से दंडित किया।
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