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Azamgarh News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 27 हजार रुपये का अर्थदंड

Sat, 14 Feb 2026 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 12:54 AM IST
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The accused was sentenced to 20 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 27,000.
आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली में वर्ष 2019 में पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी मुताबिक तीन सितंबर 2019 को पीड़ित ने जीयनपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मकरोपुर निवासी आरोपी प्रदीप सिंह पटेल ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया और तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में जीयनपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट सन्तोष कुमार यादव ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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