{"_id":"6769ab288bcf2ee0a9063288","slug":"the-accused-of-murder-was-sentenced-to-life-imprisonment-and-a-fine-of-rs-21000-azamgarh-news-c-258-1-svns1001-125178-2024-12-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 21 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 21 हजार जुर्माना
विज्ञापन
आजमगढ़। अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 21000 रुपये जुर्माना भी लगाया। सोमवार को यह सजा अपर सत्र में आदेश सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी है।
मुकदमे के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी संजय मिश्रा के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को रामनाथ मिश्रा के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव का ओमकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा आकर रमेश मिश्रा को भला बुरा कहने लगा।
मना करने पर ओमकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार पेट, गर्दन और सर पर वार कर घायल कर दिया। घायलावस्था में रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में तरवां थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन
मुकदमे के परीक्षण के दौरान वादी समेत कुल सात गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ओमकार मिश्रा को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
मुकदमे के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी संजय मिश्रा के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को रामनाथ मिश्रा के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव का ओमकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा आकर रमेश मिश्रा को भला बुरा कहने लगा।
विज्ञापन
मना करने पर ओमकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार पेट, गर्दन और सर पर वार कर घायल कर दिया। घायलावस्था में रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में तरवां थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन
मुकदमे के परीक्षण के दौरान वादी समेत कुल सात गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ओमकार मिश्रा को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।