{"_id":"687942209bdf37a5db09f653","slug":"take-back-the-land-of-gram-samaj-which-was-registered-fraudulently-file-case-against-illegal-occupants-azamgarh-news-c-258-1-svns1001-134479-2025-07-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azamgarh News: फर्जी तरीके से दर्ज कराई गई ग्राम समाज की भूमि वापस, अवैध कब्जेदारों पर करें केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Azamgarh News: फर्जी तरीके से दर्ज कराई गई ग्राम समाज की भूमि वापस, अवैध कब्जेदारों पर करें केस
विज्ञापन
आजमगढ़। निजामाबाद तहसील क्षेत्र में जॉइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सुनील कुमार धनवंता ने दो मामलों में फर्जी रूप से दर्ज कराई गई भूमि को पोखरी (ग्राम समाज) खाते में दर्ज कराने के लिए कहा है। साथ ही अवैध कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
तहसील निजामाबाद के बघौरा इनामपुर में स्थित 7.665 एकड़ की जमीन पर गांव के ही कालिका प्रसाद आदि ने कथित रूप से चकबंदी एवं राजस्व अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर नाम दर्ज करवा लिया था। ग्राम प्रधान सोना देवी की शिकायत पर न्यायालय उप जिलाधिकारी ने पांच जुलाई को आदेश देते हुए भूमि को पोखरी खाते में दर्ज करवा दिया और तहसीलदार निजामाबाद को संबंधित व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
वहीं दूसरा मामला पनियागौर गांव का है। 1.470 एकड़ भूमि पर रणजीत एवं गौतम पाण्डेय (खादारामपुर) द्वारा फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवाया गया था। इसकी शिकायत गोरखनाथ निवासी खादारामपुर ने की थी। मामले की सुनवाई के बाद 11 जुलाई को एसडीएम कोर्ट ने इस भूमि को भी पोखरी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। एसडीएम धनवंता ने कहा कि तहसील क्षेत्र की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी चेतावनियों के अनुरूप इस तरह के मामलों पर कठोर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
तहसील निजामाबाद के बघौरा इनामपुर में स्थित 7.665 एकड़ की जमीन पर गांव के ही कालिका प्रसाद आदि ने कथित रूप से चकबंदी एवं राजस्व अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर नाम दर्ज करवा लिया था। ग्राम प्रधान सोना देवी की शिकायत पर न्यायालय उप जिलाधिकारी ने पांच जुलाई को आदेश देते हुए भूमि को पोखरी खाते में दर्ज करवा दिया और तहसीलदार निजामाबाद को संबंधित व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
वहीं दूसरा मामला पनियागौर गांव का है। 1.470 एकड़ भूमि पर रणजीत एवं गौतम पाण्डेय (खादारामपुर) द्वारा फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवाया गया था। इसकी शिकायत गोरखनाथ निवासी खादारामपुर ने की थी। मामले की सुनवाई के बाद 11 जुलाई को एसडीएम कोर्ट ने इस भूमि को भी पोखरी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। एसडीएम धनवंता ने कहा कि तहसील क्षेत्र की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी चेतावनियों के अनुरूप इस तरह के मामलों पर कठोर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
विज्ञापन